Kam aur Paisa : उत्तराखंड में छोटे ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले ।
*अब मिलेगा काम और दाम
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के छोटे ठेकेदारों के हित में उत्त्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन कर दिया है।
इससे अब लोनिवि में बड़ी लागत के कार्यों को जरूरत के अनुसार 3 भागों में बांट कर निविदा के जरिए कार्य का आबंटन किया जा सकता है।
लोक निर्माण विभाग में रोड कटिंग जैसे कार्यों को करने में आसानी होगी। साथ ही छोटे ठेकेदारों को भी कम मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संशोधित नियमावली को मंजूरी प्रदान की। राज्य में डी श्रेणी के ठेकेदार 50 लाख, सी श्रेणी के ठेकेदार 1करोड़, बी श्रेणी के ठेकेदार 2 करोड़ औऱ ए श्रेणी के ठेकेदार किसी भी लागत के कार्यों का निर्माण कर सकते है। पर्वतीय छेत्रो की विषम भौगोलिक स्थिति ओर निर्माण कार्यो के तेजी से निस्तारण के लिए मुख्यमंन्त्री ने यह निर्णय लिया है।